सऊदी अरब प्रशासन का आदेश, रमजान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर प्रतिबंध
रियाद । सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद ने रमजान से पहले मस्जिदों में इफ्तार पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 11 मार्च को शुरू होगा और इस साल 9 अप्रैल तक समाप्त होगा। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने 20 फरवरी, 2024 के आदेश में मस्जिद कर्मचारियों के लिए रमजान के महीने के दौरान पालन करने के लिए निर्देशों का एक सेट जारी किया था। मंत्रालय ने इमामों और मुअज्जिनों को इफ्तार दावतों के आयोजन के लिए वित्तीय दान एकत्र करने से प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी किए हैं। मंत्रालय ने आदेश रमजान के पवित्र महीने में मस्जिदों में साफ-सफाई को बनाए रखने के लिए जारी किया है। आदेश में कहा गया है, साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इमाम और मुअज़्ज़िन रोजेदारों और अन्य लोगों के लिए इफ्तार परियोजनाओं के लिए वित्तीय दान एकत्र नहीं करेगा। नोटिस में मस्जिदों के अंदर इफ्तार की दावतें आयोजित करने पर साफ-सफाई से समझौता किए जाने का मुद्दा उठाया गया है, जिसमें इमाम और मुअज्जिन को मस्जिदों के प्रांगणों में इन दावतों के आयोजन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है और उन पर दावत खत्म होने के तुरंत बाद सफाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है, साफ-सफाई की चिंताओं के कारण मस्जिदों के अंदर इफ्तार कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए, इसलिए मस्जिदों के प्रांगण में अस्थायी कमरों, तंबू आदि के उपयोग के बिना एक उचित स्थान तैयार किया जाना चाहिए और इफ्तार किया जाना चाहिए। इमाम और मुअज़्ज़िन की जिम्मेदारी के तहत, रोजा तोड़ने वाले का दायित्व है कि वह खाना खत्म करने के तुरंत बाद उस जगह को साफ करे। इसके अलावा, मंत्रालय ने मस्जिद परिसर के अंदर कैमरों के उपयोग को हतोत्साहित करते हुए कहा कि उनका उपयोग इमाम और नमाज अदा करने वाले उपासकों को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उपासकों की श्रद्धा कमजोर होती है।
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