दरगाह मैनेजर के द्वारा कराए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा और सीएमओ होंगे निलंबित और दरगाह मैनेजर जाएंगे जेल निष्पक्ष आवाज की खुली चुनौती

रामपुरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के एल सूर्यवंशी का कहना है की बोहरा समाज की दुकानें की अनुमति हमने नहीं दी यह अनुमति पूर्व सीएमओ की है यह मान भी लिया जाए की अनुमति पूर्व सीएमओ की है तो शासन द्वारा बंद कब्रस्तान जो की डिस्मेंटल घोषित कर दिया गया है और इसका स्वामित्व नगर पंचायत को सौंप दिया गया इसके बावजूद बिना टाउन एवं कंट्री की अनुमति के बिना और बिना डारवेशन कराए अवैधानिक रूप से दुकानों का निर्माण तो वर्तमान सीएमओ के एल सूर्यवंशी के कार्यकाल में ही हुआ है इतना बड़ा अवैधानिक कार्य साहसपूर्वक दरगाह मैनेजर द्वारा किया गया है क्या सीएमओ का यह नैतिक दायित्व नहीं बनता अवैधानिक ढंग से की गई दुकानें निर्माण को बुलडोजर के माध्यम से धवस्थ कर आपराधिक षड्यंत्र कर दस्तावेजीक साकक्ष के साथ दरगाह मैनेजर के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है एसा लगता है इसके पीछे भारी लेन देन के कारण सीएमओ द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है यह जानकारी भी अपुष्ट रूप से मिली है अध्यक्ष सहित सभी पार्षदों को 20 लाख रुपए में खरीदा गया है यह भी पता चला है की बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद आरएसएस आदर्श हिंदू सेवा समिति को भी परिषद ने राशि पहुंचकर उनके मुंह बंद कर दिए हैं इस कारण सरेआम इस अवैधानिक कार्य का विरोध नहीं किया जा रहा है लेकिन बुलडोजर भी चलेगा और अपराधिक षड्यंत्र के आरोप में दरगाह मैनेजर को भारतीय दंड विधान की धारा में 420,120बी में जेल जाना पड़ेगा और के एल सूर्यवंशी सीएमओ भी निलंबित होंगे यह सब होगा श्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री शपथ के पश्चात