कब्रस्तान पर बनाई गई दुकान एवं डिस्मेंटल कब्रस्तान को लेकर कलेक्टर महोदय ने एसडीएम श्री पवन बावरिया को परीक्षण कर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं देखना है कब तक होगा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में होगी याचिका दायर
रामपुरा दाऊदी बोहरा समाज के दरगाह मैनेजर ने सर्वे नंबर 63 54 जो की डिस्मेंटल कब्रस्तान का है इस कब्रस्तान को तथा नगर के अंदर जितने भी कब्रस्तान है उन सबको बंद कर डिस्मेंटल घोषित कर इनका स्वामित्व नगर पंचायत को 1961 में कलेक्टर महोदय एसी राय ने इनका स्वामित्व नगर पंचायत को सौंप रखा है इसके बावजूद भी सर्वे नंबर 63,54 में चामुंडा माता रोड़ से जाने वाले रास्ते पर कब्रस्तान को परकोटे से घेर रखा था उसके अंदर ही गुपचुप तरीके से दुकानों का निर्माण किया उसके बाद में कब्रस्तान की दीवाल तोड़ दी जिससे दुकाने रोड़ पर आ गई अब यह सारा खेल नगर पंचायत एवं दरगाह मैनेजर ने संयुक्त रूप से खेला है नियमों का खुला उल्लंघन हुआ और दरगाह मैनेजर बड़ी शान से कह रहे हैं कि हमने तो नियमा अनुसार काम किया और नगर पंचायत के सीएमओ कहते हैं की दुकान कब्रस्तान से दूर बनाई गई है एक न्यूज़ चैनल मे दिए गए इंटरव्यू में यह भी कहा की दरगाह मैनेजर ने हमको गुमराह कर अनुमति प्राप्त की है अनुमति लेने के लिए बाकायदा बोहरा समाज के धर्म गुरु के नाम का उल्लेख कर दरगाह मैनेजर ने उनके तरफे से अनुमति मांगी अनुमति के आवेदन देने के 1 वर्ष 20 दिन बाद अनुमति जारी की गई सारा खेल भारतीय दंड विधान की धारा420 और 120 बी का मामला बनता है इसके साथ यह भी उल्लेख नहीं है नगर के सभी कब्रस्तान नगर पंचायत को सौंप दिए गए हैं 50 वर्ष पश्चात भी इनका कोई समाधान नहीं निकाल गया और समय-समय पर कब्रस्तानों के स्वामित्व के लेकर विवाद होते रहे राजनीतिज्ञों और प्रशासन ने इस मुद्दे को अपने हीतो के लिए बनाए रखा इस नगर में सत्य और तथ्य के साथ वैधानिक मुद्दों की लड़ाई लड़ने वाले खोजी पत्रकार विनोद राठौर ने इस मुद्दे को भी सत्य और तथ्य के साथ प्रमाणित दस्तावेजों सहित एक आवेदन कलेक्टर महोदय की जनसुनवाई में 11/6/2024 मंगलवार को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने एसडीम महोदय पवन बावरिया मानसा को इस समूचय मामले का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं अब देखना है की 63 वर्षों से उलझे हुए इस मामले का मनास एसडीएम किस तरह कटापक्षेप है और सीएमओ सूर्यवंशी और दरगाह मैनेजर के विरुद्ध क्या कार्रवाई करते हैं जब पत्रकार विनोद राठौर ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासन में एक सप्ताह के अंदर वैधानिक कार्रवाई नहीं की तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानीय प्रशासन एवं मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एवं गृह सचिव को पार्टी बनाकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी निष्पक्ष आवाज से तारीका राठौर की रिपोर्ट मो.8085637012
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