सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट: तीन तलाक कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच कर रही है. याचिकाओं में इस कानून के तहत अपराधीकरण के प्रावधान को चुनौती दी गई है. गौरतलब है कि मुस्लिम महिलाओं के तहत तीन तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया है और इसमें तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह कानून मुस्लिम पुरुषों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार से पूछा कि तीन तलाक कानून लागू होने के बाद अब तक कितने मामले दर्ज किए गए हैं. इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल (SG) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दंड देने वाला कोई भी अधिनियम एक विधायी नीति का हिस्सा होता है. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं से जुड़े अन्य कानूनों में भी सजा का प्रावधान रखती है, और तीन तलाक कानून में केवल तीन साल की सजा दी गई है.
कोर्ट ने दर्ज मामलों की मांगी लिस्ट
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस कानून के तहत केवल तलाक देने को ही अपराध घोषित कर दिया गया है, जो एक गंभीर सवाल खड़ा करता है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में दर्ज मामलों की सूची पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी अन्य राज्य ने इस कानून को चुनौती दी है और क्या किसी राज्य सरकार ने इसे लागू करने में कोई समस्या बताई है. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी राज्यों में तीन तलाक कानून के तहत दर्ज एफआईआर का केंद्रीकृत डेटा उपलब्ध कराया जाए.
इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय में मतभेद
यह मामला न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. तीन तलाक कानून को लेकर शुरुआत से ही मुस्लिम समुदाय में मतभेद रहा है. जहां कई महिलाओं ने इस कानून का समर्थन किया, वहीं कुछ संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने इसे मुस्लिम पुरुषों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेगा.
राशिफल 15 मई 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित
खरीफ पूर्व तैयारी : राजनांदगांव में खाद वितरण तेज, वैकल्पिक उर्वरकों की ओर बढ़ा किसानों का रुझान
सहकारिता मंत्री सारंग ने चांदबड़ में किया "संपर्क अभियान 2026" का शुभारंभ
राज्यमंत्री गौर शुक्रवार को करेंगी ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना’ का शुभारंभ, मप्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. कुसमरिया भी होंगे शामिल
स्काउट्स-गाइड्स बनेंगे युवा दूत मासिक धर्म स्वच्छता और लैंगिक समानता पर टूटेगी चुप्पी
धुरागांव सुशासन तिहार: समाधान के साथ हितग्राहियों को मिली खुशियां
फ्रांस की धरती पर चमकेगा एमपी का हुनर — खुशी दाभाडे करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व
सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, डिजिटल तकनीक से मध्यप्रदेश में अधोसंरचना विकास को मिल रही नई गति : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
उप मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ के अंतरराष्ट्रीय शूटर दिव्यांशु ने की मुलाकात
कचना ओवर-ब्रिज जल्द होगा शुरू, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अंतिम चरण के कार्यों का किया निरीक्षण
भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को मजबूती, एयर फोर्स मीटिंग में आधुनिक विमान तकनीक पर चर्चा
मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल आत्मनिर्भरता की ओर मध्यप्रदेश
ब्रिटेन की राजनीति में नई हलचल, पीएम स्टार्मर की कुर्सी पर खतरा?
पति की हत्या के मामले में महिला दोषी करार, अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Mamata Banerjee Case: बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 48 घंटे का समय दिया
कारोबारी दुनिया में हलचल, सात जगहों पर जांच एजेंसी की दबिश
हाईकोर्ट में राजनीतिक उथल-पुथल, संजय पाठक की मौजूदगी में सुनवाई स्थगित
चार मंत्रियों को अहम विभाग देकर असम सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल