आखिर 453 को 456 की भूमि बताकर उजाड़ दिया हरा भरा बगीचा यात्री प्रतीक्षालय का कब्जा नहीं दिखाई दे रहा है राजस्व प्रशासन को
रामपुरा:-
नीमच गांधी सागर रोड पर कृषि उपज मंडी के पास सर्वे नंबर 453 की भूमि पर गांधीसागर की स्थापना के समय स्वर्गीय भागीरथ पिता प्रथाजी माली जिनकी डुब भूमि ग्राम धर्मपुरी में गांधी सागर निर्माण के समय आई थी इस कारण डूब भूमि के बदले 453 सर्वे नंबर की भूमि पर इने कब्जा किया लगभग 70 वर्षों से अविभाजित मंदसौर जिले की सर्वे नंबर 453 की भूमि पर तहसील कार्यालय रामपुरा में अर्थ दंड और जुर्माना देवीलाल पिता भागीरथ माली भरते चले आ रहे है अब तक लगभग ₹40000 से अधिक की राशि ये राजकोष में जमा करा चुके हैं इस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए लगभग 200 ट्राली पत्थर बिनाए गए 200 ट्राली मिट्टी और खाद डाला गया तब जाकर यह भूमि उपजाऊ बनी आज से 20 वर्ष पूर्व इस भूमि पर संतरे जामफल जामुन नींबू आम पपीता नीम बम्बुल का बगीचा लगा रखा था कस्बा पटवारी रामपुरा ने पुराने बस स्टैंड से दरगाह रोड़ पर देवीलाल माली के पास पैतृक भूमि देवीलाल इनके भाई नगुलाल और प्यार चंद्र स्वर्गीय भेरूलाल जी माली के नाम पर दर्ज है और आपसी सहमति कर बटवारा कर अपने-अपने हिस्से की भूमि पर देवीलाल माली जी ने डारवेशन करा कर नगर पंचायत के समस्त करो का भुगतान कर नगर पंचायत से ऑनलाइन मकान निर्माण की अनुमति प्राप्त कर मकान निर्माण प्रारंभ किया तब कस्बा पटवारी के पेट में दर्द उठा और मुख्य नगर पालिका अधिकारी से मिलावट कर देवीलाल को दी गई निर्माण अनुमति के बावजूद भी कस्बा पटवारी की रिपोर्ट पर देवीलाल जी के मकान के निर्माण को रोक दिया देवीलाल जी भी कहां चुप बैठने वाले थे उन्होंने लगातार कलेक्टर जी की जनसुनवाई में जाकर प्रमाणिकता के साथ अपने तथ्य और दस्तावेज रखें कस्बा पटवारी और सीएमओ अनेक बार कलेक्टर महोदय को असत्य प्रतिवेदन देते रहे प्रत्येक असत्य प्रतिवेदन का लगातार प्रतिकार करते हुए लिखित में आवेदन देते रहे साच को आंच नहीं एक दिन कलेक्टर महोदय को पटवारी का मामला समझ में आ गया और पटवारी के उद्देश्य को भी समझ लिया और कलेक्टर महोदय ने मकान निर्माण पर लगी रोक के आदेश सीएमओ से दिलवाए बस फिर क्या था पटवारी के पेट का दर्द और बढ़ गया उसने देवीलाल को सबक सिखाने की ठानी सर्वे नंबर 453 की भूमि को 456 की भूमि बता दिया और पूर्व में नायब तहसीलदार निगम राजस्व निरीक्षक कस्बा पटवारी और चौकीदार के दल ने देवीलाल जी के सर्वे नंबर 453 की भूमि पर आदमके और चारों ओर खाई लगाई और कहा की फसल को काट लेना और भूमि खाली कर देना यहां न्यायालय भवन बनेगा और न्यायालय भवन निर्माण के लिए यह भूमि दे दी गई।
अब निष्पक्ष आवाज न्यायालय को जो भूमि प्रदान की गई है उस भूमि की प्रमाणिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं आर सी एम एस प्रकरण क्रमांक/0222/अ-68/24-25 सर्वे नंबर 456/2 रकबा 2.0000 हैक्टेयर न्यायालय कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 0120अ-20(3) 2022-23 आदेश दिनांक 4/12/23 के अनुसार भू अभिलेख न्यायालय को प्रदान की गई मनासा के एसडीएम श्री पवन बावरिया पूर्व कलेक्टर श्री दिनेश जैन श्री मयंक अग्रवाल के कार्यकाल में यह भूमि न्यायालय भवन निर्माण के लिए दी गई कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण 456 सर्वे नंबर भूमि का स्पष्ट उल्लेख है और यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भूमि है लेक्यु गार्डन के सामने है संपूर्ण फाइल की नकल निष्पक्ष आवाज के पास है सर्वे नंबर 453 की भूमि को सर्वे नंबर 456 की भूमि बता कर पूर्व में चारों ओर खाई खोदी गई थी इस संबंध में अपने साथ राजस्व प्रशासन रामपुरा द्वारा किए गए अन्याय को लेकर श्री देवीलाल जी माली ने पटवारी द्वारा अवैध लाभ कमाने और पटवारी द्वारा अनावश्यक आपत्ति और असत्य प्रतिवेदन दे कर सीनियर सिटीजन के साथ हुए अन्याय की दास्तान के संबंध में कलेक्टर श्री हिमांशु जी चंद्रा की जनसुनवाई में उपस्थित हो कर 453 की भूमि को 456 की भूमि बता कर जिस प्रकार अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर चारों ओर खाई खोदी गई थी इसकी प्रमाणित शिकायत करते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 120 बी पर राजस्व प्रशासन पर अपराध दर्ज करने की मांग की थी इस पर कलेक्टर महोदय ने मनासा एसडीएम को श्री पवन जी बावरिया को जांच के निर्देश दिए थे जांच तो नहीं हुई समूचा राजस्व प्रशासन एक मत हो कर 453 की भूमि को 456 की भूमि बता कर देवीलाल माली के द्वारा 453 में लगाए गए हरे भरे बगीचे को उजाड़ने के लिए जेसीबी लेकर जा पहुंचा और बड़ी शान के साथ बगीचा उखाड़ने में सफल रहे इस प्रकार पर्यावरण को नष्ट करने में सफल रहे अब यह मामला पहुंचेगा हाई कोर्ट निष्पक्ष आवाज से तारिका राठौर कि रिपोर्ट मो..8085637012🖊️🖊️
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