मासूम बच्ची के साथ अमानवीय अपराध: कोर्ट का कड़ा फैसला, आरोपी को फांसी की सजा
जबलपुर/भोपाल : 5 साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू मारकर हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मासूम के साथ हैवानियत कर उसका बेरहमी से कत्ल करने के आरोप में फांसी की सजा को बराकरार रखा है. इस मामले में साक्ष्य छिपाने वाली आरोपी की मां और बहन को भी दो-दो साल की सजा सुनाई गई है.
हाईकोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना
हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस राज कुमार चौबे की युगलपीठ ने पाया कि आरोपी ने मासूम से दुष्कर्म करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू से हमला किया था. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ये बातें सिद्ध हुई थी, जिसके बाद युगलपीठ ने घटना को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है. ये मामला भोपाल के शाहजानाबाद इलाके का है, जहां आरोपी अतुल निहाले ने दुष्कर्म व हत्या के आरोप में फांसी की सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.
घर से गायब हुई थी मासूम
इससे पहले ट्रायल कोर्ट भोपाल ने फांसी की सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट भेजा था. अभियोजन के अनुसार, '' 5 साल की नाबालिग 24 सितंबर, 2024 को भोपाल के शाहजहानाबाद इलाके में अपने चाचा के फ्लैट से निकलने के बाद गायब हो गई थी. बाहर निकलने से पहले, उसने अपनी दादी से कहा कि वह 15 मिनट में खेलकर वापस आ जाएगी. लेकिन जब वह घर नहीं लौटी, तो उसकी दादी ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया. जब वह नहीं मिली, तो उसके परिवार वालों ने पुलिस को जानकारी दी.''
पड़ोसी के घर में पानी की टंकी में मिला था शव
पुलिस ने बच्ची को खोजने के लिए टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया, और डॉग स्क्वॉड को भी बुलाया. इसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान, पुलिस को पास ही रहने वाले आरोपी अतुल निहाले के फ्लैट पर संदेह हुआ. इस फ्लैट से बदबू आ रही थी. जब पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया, तो आरोपी की मां बसंती बाई और बहन चंचल ने पुलिस को बताया कि बदबू मरे हुए चूहों की वजह से आ रही है और उन्होंने अभी-अभी फिनाइल से फर्श साफ किया है.
जब पुलिस ने जगह की तलाशी जारी रखी, तो दोनों महिलाएं पुलिस को रोकने के लिए चिल्लाने लगीं, इसी बीच महिला पुलिस ने दोनों को साइड किया और तलाशी जारी रही. इसी बीच डॉग स्कॉड की मदद से पता चला कि बदबू प्लास्टिक की पानी की टंकी से आ रही थी. पुलिस टीम ने जैसे ही उसे खुलावाया तो सबके होश उड़ गए. प्लास्टिक की सफेद टंकी के अंदर मासूम की लाश थी.
बच्ची से बेरहमी से दुष्कर्म, प्राइवेट पार्ट में थे गंभीर जख्म
कोर्ट को सुनवाई में बताया गया कि डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की थी कि बच्ची के साथ बेरहमी से दुष्कर्म हुआ है. उसके प्राइवेट पार्ट भी बुरी तरह जख्मी थे, जैसे धारदार चीज से हमला किया हो. इसके बाद पुलिस ने आरोपी अतुल निहाले और उसकी मां और बहन से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद पीड़िता के कपड़े और जुर्म में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया गया. पुलिस की सख्ती के बाद आरोपी निहाले ने जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उसकी मां और बहन ने जुर्म छिपाने में मदद की थी.
आरोपी को फांसी की सजा, मां व बहन को दो-दो साल का कारावास
ट्रायल कोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपी को तीन धाराओं के तहत फांसी की साज से दंडित किया था, जिसे गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ जबलपुर में बरकरार रखा गया है. इसके अलावा उसकी मां व बहन को साक्ष्य छुपाने के लिए दो-दो साल की सजा से दंडित किया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को उचित ठहराया है.
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