अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज की
अहमदाबाद। गुजरात हाइकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात यूनिवर्सिटी डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। केजरीवाल ने इस मामले में पार्टी नेता संजय सिंह से अलग ट्रायल चलाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जस्टिस एमआर मेंगदे ने मंगलवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि यह याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, कोर्ट के आदेश की पूरी प्रति आना बाकी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला पिछले महीने सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर साजिश रचने या आपराधिक इरादे को बढ़ावा देने का कोई आरोप नहीं है। उनके और संजय सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग घटनाओं से जुड़े हैं। दोनों ने अलग-अलग तारीखों पर बयान दिए अलग-अलग वीडियो जारी किए और दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट भी अलग-अलग हैं। इसलिए दोनों का एक साथ ट्रायल करना सही नहीं है।
राजनीति की गुप्त चाल: प्रियंका गांधी ने एलडीएफ-भाजपा सीक्रेट डील को लेकर जताई चिंता
किराए पर रहने वालों के लिए खुशखबरी: छोटे गैस सिलेंडर के लिए नहीं चाहिए पता प्रमाण
किसानों के लिए बड़ी खबर: एमपी में आज से स्लॉट बुकिंग, 10 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीदी
रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात: बेटे ने ही ली मां की जान, दिल दहला देने वाला मामला
IITian बाबा अभय सिंह बने दूल्हा: महाकुंभ से वायरल साधु ने इंजीनियर लड़की से की शादी
कोलकाता धमकी पर सियासी तूफान: ममता बनर्जी भड़कीं, पीएम मोदी से मांगा इस्तीफा
उज्जैन में दर्दनाक हादसा: महाकाल मंदिर जाने वाले रास्ते पर गिरी 3 मंजिला इमारत, कई लोग घायल
राजधानी में मौसम का कहर: दिनभर हो सकती है तेज बारिश और हवा, IMD ने दी चेतावनी
नक्सलवाद के बाद अब विकास की बारी: बस्तर पर दिल्ली में हाईलेवल मीटिंग, पीएम मोदी के सामने सीएम साय की बड़ी योजना
राशिफल 7 अप्रैल 2026: जानिए आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा
कसनिया में 33/11 केवी नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र प्रारंभ
ई-ऑफिस में फाईल बढ़ाते समय सभी नियमों एवं स्पष्ट अभिमत के साथ हो प्रस्तुतिकरण : प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा