फर्जी डॉक्टर को कोर्ट ने सुनाई सजा, एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया
कबीरधाम जिला कोर्ट ने एक फर्जी डॉक्टर को चार साल की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। आरोपी बिना लाइसेंस के दवा बेचता और लोगों का इलाज भी करता था। मिली जानकारी अनुसार, खाद्य औषधि प्रशासन विभाग कवर्धा ने 20 जनवरी 2015 को कवर्धा के वार्ड क्रमांक 18 में संचालित मां जगदंबे क्लिनिक का निरीक्षण किया।
इस दौरान आरोपी अरविंद सरकार पिता अतुल सरकार, उम्र 44 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 18, कवर्धा के आलमारी में एलोपैथिक दवाएं मरीजों को बेचने के लिए मिली। आरोपी से दवा का चिकित्सा व्यवसाय किए जाने के संबंध में दस्तावेज मांग किए जाने पर मौके पर नहीं मिला।
क्लिनिक में 56 प्रकार के एलोपैथिक दवाई मिली। तब विभाग ने औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 27 (बी) (ii), धारा 28 दर्ज कर जिला कोर्ट में जुलाई 2017 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। दो फरवरी 2023 से साक्ष्य प्रारंभ हुआ। कोर्ट ने 21 अप्रैल 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा।29 अप्रैल 2025 को फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने आरोपी को औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 27(बी) (ii) के तहत चार साल का सश्रम कारावास व एक लाख रुपये का अर्थदंड व धारा 28 के तहत एक साल की सजा सुनाई है। ये दोनों सजा एक साथ चलेगी। कबीरधाम जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कोर्ट में पेश किए गए। अब तक की यह सबसे बड़ी सजा है।
AIMIM की पहली लिस्ट सामने: 12 उम्मीदवारों के नाम और सीटें तय
AAP नेता राघव चड्ढा बोले, खामोशी के बावजूद नहीं मानी हार
देसी और हाइब्रिड खीरे में क्या अंतर, कौन ज्यादा फायदेमंद
नई ट्रेन सेवा शुरू, अब रोज मिलेगा सफर का विकल्प
पर्दे के पीछे की कूटनीति: भारत और पाकिस्तान की ट्रैक-2 बैठक में क्या चल रहा है?
घंटों टीवी देखना सेहत के लिए खतरनाक, जानें नुकसान
तकनीकी समिति ने ठुकराई अपील, फखर पर लगा बैन कायम
बंगाल की राजनीति में नया सियासी खेल: घुसपैठियों के मुद्दे पर BJP-ममता टकराव
विटामिन E की कमी को ऐसे करें पूरा, जानें कौन से फल खाएं
हर महिला को क्यों जानना चाहिए मेनोपॉज के बारे में
बच्चे की नजर का ऐसे लगाएं पता, डॉक्टर के पास जाने से पहले
मम्प्स-मीजल्स के बाद नई बीमारी का खतरा, बच्चों पर मंडरा रहा संकट
वैश्विक तनाव का असर, ब्रेंट क्रूड की कीमत 109 डॉलर के ऊपर
राजेन्द्र भारती की सदस्यता रद्द, उमंग सिंघार का BJP पर तीखा हमला
सरकार का बड़ा कदम या विवाद? महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का विरोध जारी
अफीम खेती मामले में कार्रवाई के बाद अब बहाल हुईं अधिकारी
प्रेम विवाह के 3 साल बाद कपल की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस
कोल लेवी केस में अदालत सख्त, जमानत अर्जी नामंजूर
“शुरुआती पलों का आनंद…” — हैली स्टैनफेल्ड का इमोशनल पोस्ट