रामपुरा अविभाजित मंदसौर जिले के कलेक्टर एसी राय ने 25/4/61 को नगर के मध्य स्थित समस्त कब्रस्तान को बंद कर डिस्मेंटल घोषित कर दिया और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के कारण यहां मुर्दे दफना बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे जो आज भी बंद है लेकिन सर्वे नंबर 6354 जो की दाऊदी बोहरा समाज के नाम पर दर्ज है 1961 से लेकर आज तक बोहरा समाज इस कब्रस्तान में बेधड़क मुर्दे दफनाने का कार्य करती चली आ रही है जो कि शासन के नियमों का खुला उल्लंघन है और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है मुर्दे भी दफ़ना रहे हैं और कब्रस्तान का व्यवसाय उपयोग भी कर रहे हैं कुछ वर्षों पूर्व इसी सर्वे नंबर पर दुकान निर्माण की गई तथा वर्तमान में भी 5 दुकानों का निर्माण गुपचुप तरीके से किया यह सारा मामला भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 120बी का स्पष्ट रूप से मामला प्रमाणित होता है दुकान निर्माण करने के लिए जो शपथ पत्र तैयार किया गया वह मानसा के एडवोकेट नोट्ररी दिनेश व्यास के माध्यम से तैयार किया गया जब की रामपुरा नगर में 2 नोट्ररी है मनासा इसलिए कराया गया जो की वास्तविक तथ्यों के विपरीत यह शपथ पत्र तैयार किया गया सर्वे नंबर 6354 डिस्मेंटल कब्रस्तान है इसका उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया गया और इस शपथ पत्र में यह दर्शाया गया सिया दाऊदी बोहरा सययदी बावा मुल्ला खान साहेब डाई मुतलक़ मुफददर सैफुददीन साहेब के मालिक स्वामित्व एवं कब्जे अधिपत्य का दुकान मकान रामपुरा नगर के रामद्वारा रोड पर वार्ड क्रमांक 9 में स्थित होकर जिसका नगर पंचायत सर्वे नंबर 6364 रहकर का नगर परिषद रिकॉर्ड में सिया दाऊदी बोहरा सययदी बाबा मुल्ला खान साहेब डाई मुतलक़ मुफददल सैफुददीन साहेब नाम पर दर्ज है उक्त जानकारी असत्य भ्रामक और निराधार है किसी भी कब्रस्तान और श्मशान का स्वामित्व किसी व्यक्ति और समाज का नहीं रहता है इसका स्वामित्व शासन का रहता है और उपयोग उपभोग के लिए इन्हें प्रदान किया जाता है दरगाह मैनेजर द्वारा इस सर्वे नंबर पर जितने भी निर्माण कार्य कराए गए हैं वे तमाम अवैधानिकता की श्रेणी में आते हैं कुट रचनाकार अर्थ के आधार पर नगर पालिका और सीएमओ से साठ घाट कर नियम विपरीत निर्माण किया गया उक्त शपथ पत्र 29/9/2022 को किया गया और 13/10/2023 को निर्माण अनुमति का आवेदन प्रस्तुत किया और एक वर्ष 20 दिन बाद सीएमओ और दरगाह मैनेजर ने कुट रचनाकार इस डिस्मेंटल कब्रस्तान वाले सर्वे नंबर पर अनुमति जारी की संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय दंड विधान की धारा 420और 120बी का बनता है लेकिन प्रशासन अब तक मौन है इस कारण मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रदेश के मुख्य सचिव गृह सचिव स्थानीय प्रशासन को पार्टी बनाकर याचिका दायर की जा रही है याचिका के निर्णय पर ही दरगाह मैनेजर और सीएमओ पर420 120बी का अपराध भी दर्ज होगा और जेल भी जाना पड़ेगा और समस्त निर्माण कार्य टूटेंगे यह कटु सत्य है निष्पक्ष आवाज से तारीका राठौर की रिपोर्ट मो. 8085637012✍️✍️